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क्या है एंटी-पेपर लीक कानून? देशभर में बवाल के बीच हुआ लागू..

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NEET और UGC-NET परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए एक कड़े कानून को अधिसूचित कर दिया है। इस कानून को पेपर लीक और नकल रोकने के लिए इसी साल फरवरी में पारित किए गया गया था। कानून का नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 है।

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बता दें कि पिछले दिनों एक के बाद एक देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में आ रही धांधली की खबरों के बीच लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर यह कानून कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही कहा था कि कानून मंत्रालय इस पर नियम बना रहा है।

शुक्रवार को लागू हुए इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं  से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन साल की जेल की सजा होगी। इसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

इसके अलावा, जिन सेवा प्रदाताओं  या एजेंसियों को संभावित अपराध के बारे में जानकारी है, लेकिन वे इसकी रिपोर्ट नहीं करते, तो उन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच के दौरान अगर यह तय हो जाता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की अनुमति दी थी या वह अपराध करने में खुद शामिल था।

तो उसे कम से कम तीन वर्ष की कैद (जो अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है) तथा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि परीक्षा प्राधिकरण (examination authority) या सेवा प्रदाता कोई संगठित अपराध करता है तो जेल की अवधि न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष होगी तथा जुर्माना 1 करोड़ रुपये रहेगा।

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