आरबीआई ने चार एनबीएफसी पर 76.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर चार एनबीएफसी रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज, फेयरसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे फेयरसेंट भी कहा जाता है)
विजनरी फाइनेंसपीयर प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे फिनजी भी कहा जाता है) पर 76.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि उसने रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कंपनी ने व्यक्तिगत ऋणदाताओं की विशेष मंजूरी के बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण वितरित किया।
फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर व्यक्तिगत ऋणदाताओं की विशेष स्वीकृति के बिना ऋण वितरित करने, संभावित ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रोफ़ाइल का खुलासा न करने और आंशिक रूप से/पूरी तरह से प्रबंधन शुल्क का परित्याग करके आंशिक ऋण जोखिम लेने के लिए 40 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने ‘फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म’ पर आरबीआई के निर्देशों का भी पालन नहीं किया, जब उसने किसी विशिष्ट उधारकर्ता से किसी विशिष्ट ऋणदाता को पुनर्भुगतान करने के बजाय नए/मौजूदा ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए नए फंड से या उधारकर्ताओं से एकत्रित पुनर्भुगतान के माध्यम से ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान की अनुमति दी।
आरबीआई ने आरबीआई द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2017’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए विजनरी फाइनेंसपीयर प्राइवेट लिमिटेड पर 16.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।




