छत्तीसगढ़

महापौर और अध्यक्षों के चुनावी खर्च की नई सीमा निर्धारित


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छत्तीसगढ़ में नगर निगम और नगर पालिकाओं के महापौर और अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु चुनावी खर्च की नई सीमा निर्धारित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है।

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आयोग के अनुसार, महापौर पद के उम्मीदवार अब निर्धारित सीमा के भीतर ही खर्च कर सकेंगे। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए भी अलग-अलग व्यय सीमा तय की गई है। यह कदम उम्मीदवारों के चुनावी अभियान में अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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