छत्तीसगढ़
शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह आदेश दिया है. अनिल टुटेजा शराब नीति घोटाला मामले में टुटेजा को एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत दे दिया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में टुटेजा को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि टुटेजा जांच में सहयोग करेंगे. गवाहों को प्रभावित नही करेंगे. टुटेजा 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था.
वहीं जमानत मिलने के बाद भी अनिल टुटेजा अभी रिहा नहीं हो पाएंगे। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी भी जांच कर रही है।




