पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

आखिरकार पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। प्रकरण पर 28 तारीख को अगली सुनवाई होगी।
पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा पर नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला प्रकरण में आरोपी डॉ आलोक शुक्ला, और अनिल टुटेजा की जमानत के लिए हाईकोर्ट को प्रभावित करने का आरोप है।
ईडी ने उनके प्रकरण दर्ज किया था, और फिर मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा ने पहले जिला अदालत, और फिर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पूर्व एजी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा को राहत देते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट 28 तारीख को प्रकरण पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, और विवेक तन्खा ने पैरवी की।




