छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में नयी भर्ती से पहले अब वित्त विभाग की अनुमति जरूरी, आदेश हुआ जारी..

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छत्तीसगढ़ में अब सरकार के अलग अलग विभागों में होने वाली सीधी और संविदा के रिक्त पदों पर विभागों द्वारा कि जाने वाली नियुक्तयां वित्त विभाग की अनुमति से की जाएंगी।

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यह शर्त पीएससी के सीधी भर्ती वाले और अनुकंपा नियुक्तियों पर लागू नहीं होगी।

इस आश्य के आदेश मंत्रालय वित्त विभाग से जारी किए गए है।

वित्त विभाग से जारी आदेश में कलेक्टर , संभागायुक्त और विभागीय प्रमुखों को आदेश के परिपालन के लिए आदेश दिए गए हैं।

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