छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को हाईकोर्ट से राहत, ED से मांगा जवाब….

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है और 26 अगस्त तक जवाब मांगा है।
चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से राहत न मिलने के बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि जेल में पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा, जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। वहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।




