VSK ऐप पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, शिक्षक को बड़ी राहत

(भूपेंद्र सिंह राठौर) : छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। ने VSK ऐप को लेकर की जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल याचिकाकर्ता शिक्षक को ऐप इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई भी नहीं होगी।
यह मामला शिक्षक कमलेश सिंह बिसेन की याचिका के बाद हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका में VSK ऐप की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए कहा गया कि किसी थर्ड-पार्टी ऐप को जबरन लागू करना शिक्षकों की निजता का उल्लंघन है। साथ ही निजी मोबाइल फोन का शासकीय कार्यों के लिए अनिवार्य उपयोग कराना भी उचित नहीं है।मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने तर्कों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को ऐप लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।हालांकि यह राहत फिलहाल केवल याचिकाकर्ता तक सीमित है, लेकिन इस फैसले को शिक्षकों के अधिकार और निजता से जुड़े अहम मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है।




