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चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते, दिल्ली HC ने खारिज की पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका….जानिए क्या है मामला

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दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में पीएम मोदी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को यह आदेश नहीं दे सकते कि वो कैसे काम करे। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है। हम चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से काम करने का निर्देश नहीं दे सकते।

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कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस दलील पर भी गौर किया जिसमे याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला लेने की बात की गई थी। चुनाव आयोग की ओर पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि इस तरह के आवेदन चुनाव आयोग को हर रोज मिल रहे हैं। इन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें, यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले की ओर से दाखिल की गई थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि वह जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पीएम मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दे।

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याचिका में पीएम मोदी के 9 अप्रैल को पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला देते हुए उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवी-देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी पार्टियों पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए बयान दिए।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने चुनाव आयोग से भी इस बारे में शिकायक की थी और अपील की थी कि आईपीसी की धारा 153 ए के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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