बिलासपुर में सार्वजनिक मार्गों पर निजी आयोजनों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

(आशीष मौर्य संपादक) : बिलासपुर – जिला यातायात पुलिस ने सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति के जन्मदिन, भंडारा, महोत्सव, पार्टियों और अन्य निजी आयोजनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने पर आयोजकों और शामिल व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उनके वाहनों की जप्ती भी की जाएगी।
बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई बार बिना अनुमति के सड़कों पर पंडाल लगाकर आयोजन किए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे आयोजनों पर मोटर व्हीकल एक्ट, एंटी एंक्रोचमेंट एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन अब इस संबंध में एक एसओपी भी तैयार कर रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए पहले संबंधित विभाग से अनुमति लें और यातायात बाधित न करें।
तो अब अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं! पुलिस की सख्ती के चलते आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।




