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राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन: भूमि वापसी, मुआवजा प्रक्रिया पर नए प्रावधान

 

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केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में कई संशोधनों की तैयारी कर रही है। खबर है कि इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया है।

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कहा जा रहा है कि इसमें अधिग्रहित की गई जमीन के हिस्से को मालिक को वापस करने, मुआवजा रकम तय करने की प्रक्रिया, अतिक्रमण समेत कई संशोधन शामिल किए गए हैं। मौजूदा स्थिति और भविष्य की जरूरतों के लिहाज से एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं।

कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजे गए प्रस्तावों में कहा गया है कि अगर अधिग्रहित किए जमीन के हिस्से का 5 साल तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उसे सरकार की तरफ से मालिकों को लौटा दिया जाएगा।

साथ ही कहा गया है कि मुआवजा राशि की घोषणा के 3 महीने बाद हाईवे अथॉरिटी या जमीन के मालिक रकम को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जता सकेंगे।

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