बिलासपुर केंद्रीय जेल की सुरक्षा हुई अभेद्य: 500 मीटर का दायरा ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी जेल

(आशीष मौर्य संपादक) : बिलासपुर – जिला प्रशासन ने बिलासपुर केंद्रीय जेल की सुरक्षा को और अधिक कड़ा करते हुए जेल परिसर और उसके आसपास के एक बड़े इलाके को तत्काल प्रभाव से ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत अब जेल की बाहरी परिधि से 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ कानूनन सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।बिलासपुर का केंद्रीय जेल परिसर अब पूरी तरह से अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहेगा। जेल की संवेदनशीलता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक बड़ा और कड़ा आदेश जारी किया है।
इस नए सरकारी आदेश के मुताबिक, केंद्रीय जेल बिलासपुर परिसर और उसकी परिधि से 500 मीटर की सीमा तक का पूरा क्षेत्र तत्काल प्रभाव से “नो फ्लाई जोन” घोषित कर दिया गया है।प्रशासन द्वारा जारी इस गाइडलाइन के बाद अब निर्धारित 500 मीटर के इस पूरे दायरे में किसी भी व्यक्ति, व्यावसायिक फोटोग्राफर या संस्था द्वारा ड्रोन का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।दरअसल, जेल प्रशासन और पुलिस विभाग से मिले प्रतिवेदन के बाद यह फैसला लिया गया है। आशंका जताई जा रही थी कि अनाधिकृत ड्रोन उड़ने से जेल की आंतरिक सुरक्षा, गोपनीयता और बंदियों की सुरक्षा को बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है।आदेश में साफ कर दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में केवल सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति मिलने पर ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। यदि किसी ने भी इस नियम को तोड़ा, तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह और जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी को इस आदेश का जमीन पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे इलाके में लागू हो गया है।




