बिलासपुर

वनपाल-परिक्षेत्र सहायक के तबादले पर हाई कोर्ट की रोक

(भूपेंद्र सिंह राठौर) : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वन विभाग के तबादला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बेलतरा के वनपाल व परिक्षेत्र सहायक वेदप्रकाश शर्मा के तबादले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 4 फरवरी 2026 के आदेश के प्रभाव और संचालन को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सीसीएफ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बेलतरा, बिलासपुर वन मंडल में पदस्थ वनपाल व परिक्षेत्र सहायक वेदप्रकाश शर्मा का तबादला मुंगेली वन मंडल में कर दिया था।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारी को एक वन मंडल से दूसरे वन मंडल में स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं है। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय-समय पर जारी पत्रों का हवाला भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया।

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अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने 4 फरवरी 2026 के तबादला आदेश पर रोक लगा दी। इस तरह वनपाल वेदप्रकाश शर्मा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

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