छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान की नई गाइडलाइन दरें जारी….

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जमीन और मकानों की नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं। ये संशोधित दरें गुरुवार, 20 नवंबर से पूरे राज्य में लागू हो गयी है।
रायपुर में महानिरीक्षक पंजीयन एवं राज्य स्तरीय केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में सभी जिलों की मूल्यांकन समितियों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद नई दरों को अंतिम मंजूरी दी गई। बोर्ड के अनुसार “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम 2000” के प्रावधानों के तहत दरों का वैज्ञानिक आधार पर पुनरीक्षण किया गया है।
सभी जिलों में जमीन, प्लॉट, फ्लैट, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों के बाजार मूल्य में औसत बढ़ोतरी सामने आई है। नई दरें अब रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति कर और अन्य शुल्क निर्धारण का आधार बनेंगी। विभाग ने सभी जिला और उप रजिस्ट्रार कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि नई गाइडलाइन दरों को 20 नवंबर से सख्ती से लागू किया जाए और जनता को इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।




