जशपुर

पुलिस का ‘ऑपरेशन आघात’ जारी, स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर हुई कार्रवाई

 

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जशपुर जिले में ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को जिले के तीन शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों की जांच की गई, जहां कोटपा एक्ट के उल्लंघन के मामले सामने आए।

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जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया, प्रयास आवासीय विद्यालय डोडका चौरा और होलीक्रॉस स्कूल घोलेंग के 100 गज के दायरे में दुकानों की जांच की।

जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की पुष्टि हुई। पांडे पान ठेला, कुशवाहा किराना, अमृततुल्य चाय दुकान, लोकल चाय ठेला, मनीष ऑमलेट दुकान, रामेश्वर किराना, सुनील स्टोर एम मार्ट, पॉल लकड़ा किराना, महामाया किराना स्टोर और श्यामू चाय नाश्ता होटल पर कार्रवाई की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जशपुर, शशि मोहन सिंह)
“स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है। जिला प्रशासन कोटपा एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है और आगे भी इस पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”

कोटपा एक्ट 2003 के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और भविष्य में कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।

गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 197 लोगों पर धूम्रपान करने के मामले में 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी जिलेभर में यह अभियान जारी रहेगा।

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