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इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत : 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, 4 साल का ITR एकसाथ फाइल कर सकेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक विकास की ओर देख रहे हैं। यह देश की आकांक्षाओं का बजट है।
निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
नए इनकम टैक्स स्लैब का हुआ ऐलान
0 से 4 लाख रुपये – शून्य,
4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये – 5%,
8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये – 10%,
12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये – 15%,
16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये – 20%,
20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये – 25%
24 लाख रुपये से अधिक – 30%




