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ताहिर हुसैन की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट..

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका अर्जी पर सुनवाई करते हुए कही।

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इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए टाल दी। ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है, जो मुस्तफाबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

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जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने समय की कमी के कारण सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही बेंच उठने लगी, ताहिर हुसैन के वकील ने इस मामले का उल्लेख किया और 21 जनवरी को सुनवाई का अनुरोध किया।

बेंच ने जवाब में टिप्पणी की, “जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।”

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