बिलासपुर

यातायात पुलिस की सख्त चेतावनी: पुराने वाहनों की बिक्री के साथ करवाएं नाम ट्रांसफर, नहीं तो होगी कार्रवाई

 

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बिलासपुर – यातायात पुलिस ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश और एएसपी यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में लगातार चल रही कार्रवाई के तहत वाहन मालिकों को आगाह किया गया है कि वाहन बेचने के साथ ही तुरंत नाम ट्रांसफर कराएं।

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पुलिस के अनुसार, कई मामलों में पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन पुराने मालिक के नाम पर ही रहता है, जिससे नए मालिक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर चालान और नोटिस पुराने मालिक के पास पहुंचते हैं। इससे न सिर्फ उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि किसी आपराधिक घटना या दुर्घटना में भी उन्हें जांच का हिस्सा बनना पड़ सकता है।

पुलिस ने यह भी बताया कि कई एजेंसियों द्वारा भी नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है। यातायात पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि नाम ट्रांसफर न होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुराने मालिक के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला बिलासपुर में आईटीएमएस के माध्यम से ई-चालान की प्रक्रिया निरंतर जारी है और उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को मोबाइल एसएमएस और पोस्ट के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। तय समयसीमा में चालान राशि जमा न करने पर वाहनों की जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है।

यातायात पुलिस ने अपील की है कि पुराने और नए दोनों वाहन मालिक कानून का पालन करें और नामांतरण की प्रक्रिया समय पर पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता से बचा जा सके।

 

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