स्थानांतरण आदेशों की अवहेलना पर होगी कड़ी कार्रवाई : स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को जारी किये आदेश.

(जयेन्द्र गोले) : छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को स्थानांतरण नीति 2025 के निर्देशों के पालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सचिव अमित कटारिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय सेवकों द्वारा समय पर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करना प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कई अधिकारी-कर्मचारी स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी या तो कार्यभार ग्रहण नहीं करते, या न्यायालय में याचिका दायर कर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे शासन की योजनाओं और सेवाओं पर असर पड़ता है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के संदर्भ में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी नियत समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण करें। किसी भी प्रकार की देरी की स्थिति में वैध कारण सहित विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी स्थानांतरण के बाद नवीन पदस्थापना के स्थान पर अनुपस्थित पाया जाता हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।




