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जस्टिस जॉयमाल्या बागची की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश

 

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची को देश की सर्वोच्च अदालत में नियुक्त करने की सिफारिश की है। अगर उनकी नियुक्ति होती है, तो वे साल 2031 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनने की कतार में होंगे।

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कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यायमूर्ति बागची के पास सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बनने से पहले छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा। 2 अक्टूबर 2031 को सेवानिवृत्त होने से पहले, वे देश के प्रधान न्यायाधीश की कुर्सी संभाल सकते हैं।

जस्टिस बागची को 27 जून 2011 को कलकत्ता हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। फिर 4 जनवरी 2021 को उनका स्थानांतरण आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ।

लेकिन 8 नवंबर 2021 को वे वापस कलकत्ता हाईकोर्ट लौट आए। पिछले 13 सालों में उन्होंने कई अहम मामलों में फैसले दिए और कानून के विविध क्षेत्रों में गहरी पकड़ बनाई।

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