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ऑनलाइन पीएफ निकासी प्रक्रिया हुई आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऑनलाइन पीएफ निकासी प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
अब पीएफ से धन निकालने के इच्छुक सदस्यों को रद्द किए गए चेक या बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, उनके बैंक खातों के विवरण का नियोक्ता द्वारा वेरिफिकेशन भी आवश्यक नहीं होगा।
ईपीएफओ ने यह महत्वपूर्ण बदलाव ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किया है, जिससे लगभग 8 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलेगा।
पहले, ऑनलाइन पीएफ निकासी के लिए यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) या पीएफ संख्या से जुड़े बैंक खाते की सत्यापित चेक या पासबुक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य था, और नियोक्ता द्वारा इसकी पुष्टि भी आवश्यक थी।
इस नई व्यवस्था से ऑनलाइन पीएफ निकासी प्रक्रिया अधिक तेज़, सुविधाजनक और प्रभावी हो गई है।




