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मोदी सरकार ने, कई दशकों बाद नागालैंड असम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से हटाया…अफस्पा कानून

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(शशि कोन्हेर) : देश की मोदी सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नगालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है।

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अमित शाह नेट ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नगालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है।

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उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि अफस्पा के इलाकों में कमी सुरक्षा में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद।

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शाह ने आगे कहा कि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।

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गौरतलब है कि मणिपुर और नगालैंड से अफस्पा हटाने के संकेत मिल रहे थे। हाल ही में नगालैंड के सीएम नेफियू रियो ने कहा था कि राज्य से अफस्पा हटाया जा सकता है। सीएम ने कहा था केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी राज्य से अफस्पा के इलाकों में कमी के संकेत दिए थे।

अफस्पा क्या है?

अफस्पा का पूरा नाम The Armed Forces (Special Powers) Act है। इसके तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। सुरक्षाबल बिना चेतावनी के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या तलाशी अभियान चला सकते हैं। इस दौरान होने वाली फायरिंग में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

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