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सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 31 मार्च को आएगा ऑर्डर

(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में आज यानी शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले के सुनवाई 31 मार्च, 2023 को होगी।

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जीएनसीटीडी की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च तय की है।

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सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया को बीते महीने 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में अनियमितताएं थीं और उसका मकसद आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था।

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सीबीआई के अधिकारी सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया।

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सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नबंर वन एक के रूप में नामजद मनीष सिसोदिया से पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी। इसके एक महीने बाद, पिछले साल 25 नवंबर को एजेंसी ने अपना आरोपपत्र दाखिल किया था। हालांकि, सीबीआई ने आरोपपत्र में सिसोदिया को नामजद नहीं किया था क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके और अन्य संदिग्धों तथा आरोपियों के खिलाफ जांच खुली रखी थी।

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