छत्तीसगढ़

बैंक कैशियर दो लाख रुपये चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार — न्यायिक हिरासत में भेजा गया  जेल

(मुन्ना पाण्डेय) : लखनपुर- (सरगुजा)
नगर के एक नीजी मकान में वर्ष 2016 से संचालित भारत फाइनेंस इन्कूलजन लिमिटेड बैंक के लाकर में रखे रूपये चोरी के मामले में पुलिस ने बैंक के ही पूर्व कैशियर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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दरअसल  नगर लखनपुर में संचालित भारत फाइनेंस इन्कूलजन लिमिटेड बैंक द्वारा 2  दिसंबर को 4,65,565 रूपये कलेक्शन कर बैंक लाकर में रखा गया था जिसे दूसरे दिन स्टेट बैंक शाखा में जमा किया जाना था परन्तु जब 3 दिसंबर को लाकर  खोला गया तो कुल रूपये में से 200000 लाख रुपए  गायब था। 

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जबकि लाकर में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। बैंक कर्मी भी रात में लाकर के पास सोये हुये थे।  हैरानी इस बात  से थी कि चोरी कारनामे को  कैसे अंजाम दिया गया होगा। बैंक कर्मचारी सबकी तलाशी भी ली गई। लेकिन लाकर से चोरी हुये दो लाख रुपए का पता नहीं चला। बाद इसके  शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश साहू  पिता सोहनलाल साहू उम्र 26 वर्ष  निवासी ग्राम देवरघटटा स्कूलपारा थाना डभरा जिला शक्ति  छ0 ग0 हाल मुकाम भारत फाइनेंस इन्कूलजन लिमिटेड बैंक महेन्द्र पडवार के किराये का भवन लखनपुर ने 3 दिसंबर को थाना उपस्थित आकर बैंक में हुये 2 लाख रुपए की चोरी का रिपोर्ट दर्ज कराया ।

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साथ ही बैंक में कार्यरत पूर्व कैशियर राजेश साहू पिता गणपत साहू उम्र 25 साल निवासी  मोईडीह वार्ड क्रमांक 10 थाना शक्ति जिला शक्ति छ0 ग0 पर संदेह जाहिर किया। तथा चोरी की घटना 3 दिसंबर के  सबेरे करीब 7 से 9 बजे के बीच होने की शंका जाहिर किया गया तथा लाकर के सही सलामत होने कारण चाबी से ही खोलकर चोरी किये जाने की संदेह जाहिर की गई।

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प्रार्थी के रिपोर्ट पर  अपराध पंजीबद्ध कर धारा 454,379,381 भादंसं के तहत विवेचना में लिया गया मामला गंभीर किस्म का होने कारण मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को  दी गई। पुलिस कप्तान के निर्देश पर संदेही राजेश साहू पिता गणपत साहू को घेराबंदी कर पकड़ थाना लाकर  चोरी के संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया। जिस पर आरोपी ने अपने इकबाले जुर्म में 2 लाख रुपये की चोरी करना कबूल किया।

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चोरी गये रूपये को घर में रखना बताया।जिसके निशानदेही पर चोरी गये रूपये 200000/पेश करने पर जप्त किया गया। आरोपी राजेश साहू पिता गणपत लाल साहू के विरुद्ध अपराध करना सबूत पाये जाने उपरांत  4 दिसंबर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस पूरे कारवाही में निरीक्षक अलरिक लकड़ा सहायक उपनिरीक्षक अरुण गुप्ता प्रधान आरक्षक नरेंद्र जांगड़े अनिल कामरे, आरक्षक दशरथ राजवाड़े जानकी प्रसाद राजवाड़े अमरेश दास सक्रिय रहे।

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