स्थानांतरण आदेश की अनदेखी पड़ेगी भारी, ज्वाइनिंग नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

(जयेन्द्र गोले) : राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 की स्थानांतरण नीति के तहत जारी आदेशों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद कई अधिकारी और कर्मचारी अब तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं और पुराने पदस्थापना स्थल पर ही जमे हुए हैं।
इस लापरवाही के चलते जिलों में संचालित जनहित योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी अधिकारी-कर्मचारी, जिन्होंने स्थानांतरण के बाद भी नवीन पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग नहीं की है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।
शासन ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अनिवार्य रूप से 13 जनवरी 2026 तक नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समय-सीमा में ज्वाइनिंग नहीं करने पर उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनवरी 2026 का वेतन केवल नवीन पदस्थापना स्थल से ही आहरित किया जाएगा। यदि किसी आहरण-संवितरण अधिकारी द्वारा पुराने पदस्थापना स्थल से वेतन निकाला जाता है, तो संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य शासन ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और तय समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की अद्यतन जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराएं।




