छत्तीसगढ़

14वें मंत्री का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार.

(आशीष मौर्य संपादक) : छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है।कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मंत्रिमंडल में 14 मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताया और 14वें मंत्री को हटाने की मांग की।

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याचिकाकर्ता का तर्क है कि 90 विधानसभा सीटों के हिसाब से केवल 13 मंत्री ही हो सकते हैं, जबकि 14 मंत्री बनाकर 15% की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया गया है।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मध्यप्रदेश कैबिनेट को लेकर वहां अनुच्छेद 164 (1A) की व्याख्या होनी है।

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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के केस की कॉपी भी पेश की।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वहीं से फैसला होना बेहतर होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता की मांग पर हाईकोर्ट ने दो हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है।

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