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बंगाल विधानसभा में एंटी रेप विधेयक पेश…..दोषियों को फांसी तक की सजा का प्रावधान

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी भी बिला का समर्थन करेगी।

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इसके अतिरिक्त, मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि रेप और गैंगरेप के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य रेप और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है।

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विधेयक में रेप से संबंधित जांच पूरी करने की समय सीमा को दो महीने से घटाकर 21 दिन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऐसे मामलों में आरोप पत्र तैयार होने के एक महीने के भीतर फैसला सुनाने का वादा भी किया गया है। विधेयक में ऐसे मामलों में अदालती कार्यवाही से संबंधित कोई जानकारी प्रकाशित करता है या पीड़िता की पहचान उजागर करता है, तो उसे तीन से पांच साल कैद की सजा हो सकती है।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा में विधेयक को पारित कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसमें इस संबंध में केंद्रीय कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। वहीं, बंगाल सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। विपक्षी दल और कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसे मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून में सख्त प्रावधान हैं।

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